देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के चुनाव में नामांकन भरते वक़्त दो आपराधिक मुक़दमों का ब्यौरा नहीं देने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिका सतीश उइके ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि देवेन्द्र फडणवीस ने 2014 के चुनाव में नामांकन भरते वक़्त दो आपराधिक मुक़दमों का ब्यौरा नहीं दिया था। याचिका में फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सतीश उइके ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बांबे हाईकोर्ट ने उइके की याचिका खारिज कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उइके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।