आप विधायक सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, घरेलू हिंसा का केस खारिज

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर घरेलू हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रशेखर ने कोर्ट में मौजूद लिपिका मित्रा से पूछा कि क्या आपको सोमनाथ भारती से कोई परेशानी है तो लिपिका ने कहा कि नहीं। फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप उनके साथ रह रही हैं तो लिपिका ने कहा कि हां। फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने दांपत्य जीवन से खुश हैं तो लिपिका ने कहा कि हां। उसके बाद कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।

9 अगस्त, 2015 को सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उनका अपनी पत्नी लिपिका मित्रा के साथ वैवाहिक विवाद सुलझ गया है। उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता के जरिए ये विवाद सुलझा लिया गया है।

जब सोमनाथ भारती ने कोर्ट से मांग की कि उनकी पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले को निरस्त किया जाए तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ समय इंतजार कीजिए ताकि आपकी पत्नी और बच्चे आपके साथ सेटल कर जाएं। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा की पिटाई करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्ते से भी कटवाया था। 

दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया था कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि लिपिका मित्रा के शरीर पर जो निशान हैं, वे कुत्ते के काटने और जलने के हो सकते हैं। लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद सितंबर 2015 में सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के इन आरोपों से इनकार किया था ।

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