चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, 4 बजे तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले की सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल दो बजे फिर जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब तक चिदंबरम की अर्ज़ी की लिस्टिंग को लेकर सूचना नहीं मिली है, इसलिए दोबारा वरिष्ठतम जज की कोर्ट में आए हैं। उसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार से सवाल किया। रजिस्ट्रार ने बताया कि याचिका में तकनीकी कमियां थीं। इसलिए लिस्ट नहीं हो सकती थी। अब कमियां दूर हो गई हैं। फाइल 4 बजे के बाद चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। वही तय सुनवाई को लेकर फैसला लेंगे।आज सुबह भी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया लेकिन रजिस्ट्रार ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाये जाने के बाद ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर किया है। ईडी और सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की किसी भी याचिका पर कोई आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।