चुनाव में इको-फ्रेडंली प्रचार सामग्री का ही प्रयोग : उपायुक्त

रोहतक । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 3 दिन के भीतर वलनेरबल मैपिंग यानी ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी है जहां पर मतदाताओं को प्रलोभन अथवा उन्हें डरा धमका कर प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि इस बार चुनाव में इको फ्रेंडली प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कोई प्रत्याशी अथवा उम्मीदवार प्लास्टिक की प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करता है तो उसका चालान काटा जाए और नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया जाए। उपायुक्त शनिवार को चुनाव को लेकर गठित की गई विभिन्न टीमों, सेक्टर मेजिस्ट्रेट व सेक्टर सुपरवाइजर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री व नुक्कड़ सभाओं के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई उम्मीदवार अथवा पार्टी निर्धारित स्थानों के अलावा किसी सरकारी भवन पर प्रचार सामग्री लगाता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाना होगा। 

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