छत्तीसगढ़: पारले जी कंपनी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश
रायपुर । देश की अग्रिणी बिस्कुट निर्माता कंपनी पारले-जी में नाबालिग बच्चों से जबरन मजदूरी कराये जाने के मामले में अब एफआईआर दर्ज किया जा रहा है।रायपुर के सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के आमावासिनी स्थित पारले जी कंपनी मेसर्स गणेश बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विधानसभा थाना प्रभारी को शुक्रवार आदेश जारी किया है।यह मामला विधानसभा थाना अंतर्गत आता है। शनिवार को जिला कलेक्टर के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक सहायक श्रम आयुक्त शोएब काजी ने शुक्रवार को ही आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 3-ए के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके तहत छह महीने से लेकर दो साल की जेल तथा 20 हजार से 50000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि एक एनजीजो की मदद से पुलिस ने पारले जी कंपनी पर छापा मारकर कई नाबालिग बच्चों को वहां से मुक्त कराया था। कंपनी में 26 बाल श्रमिक थे, जिनसे 10 से 12 घंटे जबरन मजदूरी करवायी जा रही थी। कंपनी पर 14 जून को छापा मारा गया था।