तीन तलाकः नूंह के नगीना थाने में पहली एफआईआर

नूंह (हरियाणा) । कट्टरपंथियों के कड़े विरोध के बावजूद मेवात में तीन तलाक कानून का बड़ा असर हुआ है। 31 जुलाई को तीन तलाक कानून पर संसद की मुहर के बाद  1 अगस्त को जिले के नगीना थाने में तीन तलाक देने पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया है कि खेडली नूंह निवासी साजिदा की शादी करीब दो साल पहले पिनगवां के ढाढोली निवासी सलाउद्दीन से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा था। इससे तंग आकर उसने अपने पति और उसके परिवारवालों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। इससे चिढ़कर साजिदा के शौहर ने उसकी मां को फोन कर कहा कि उसने साजिदा को तीन बार तलाक बोलते हुए तलाक दे दिया। अब वे अपनी लड़की को उसके पास न भेजें। इस आशय की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मेरिज) एक्ट 2019 की धारा 4 और आईपीसी की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। साजिदा ने बताया है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके चार भाई भी हैं। सभी की जिम्मेदारी मां के कंधों पर है। मां के पास आधा एकड़ जमीन थी जो उसकी शादी के समय बेच दी गई। नगीना थाने के एसएचओ ने कहा है कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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