विधायक गोपाल कांडा को कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले के आरोपित और विधायक गोपाल कांडा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कांडा को सिक्योरिटी के तौर पर तीन लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि गोपाल कांडा को अपने व्यवसाय के लिए विदेश जाने का अधिकार है। कोर्ट ने गोपाल कांडा को निर्देश दिया कि वो अपनी विदेश यात्रा इस तरीके से व्यवस्थित करें कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वे उपस्थित हों। कोर्ट ने कहा कि कांडा जब भी विदेश से आएं तो भारत पहुंचने के 48 घंटे के भीतर कोर्ट को सूचित करें।कांडा ने याचिका में कहा था कि उसे अगले छह महीने कंबोडिया, मकाऊ, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, नेपाल, बैंकाक और ओमान समेत कुछ दूसरे देशों में बिजनेस के सिलसिले में जाना है। कोर्ट ने कांडा को दुबई और अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कांडा को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क करने से मना किया है।मामला 5 अगस्त, 2012 का है। दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने फ्लैट में 23 साल की गीतिका शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गीतिका शर्मा अपने घर में लगे पंखे में फंदा डालकर झूल गई थी। गीतिका एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर थी। यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है। अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने अपनी मौत के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और एमडीएलआर की मैनेजर अरुणा चढ्डा को जिम्मेदार ठहराया। गीतिका के घरवालों ने भी इस खुदकुशी के लिए एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक गोपाल गोयल कांडा को आरोपित ठहराया था। पुलिस के मुताबिक उसके पास अनेक इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मेल, कॉल का ब्योरा और दूसरे दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि कांडा और अरुणा चढ्डा ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था। 

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