हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा

भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्‍ट्रीय महिला हिंसा उन्‍मूलन दिवस के अवसर पर महिला थाने के अंदर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कानून जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता पूजा तंवर और जिला प्रोटेक्शन ऑफिसर हरवंत कौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कानूनी शिविर में दोनों मुख्य वक्ताओं ने संयुक्त रूप से बताया कि अंतराष्‍ट्रीय महिला हिंसा उन्‍मूलन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्‍य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है।
उन्होंने बताया कि सामान्य शब्दों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शारीरिक शोषण, यौन शोषण और मनोवैज्ञानिक शोषण के स्वरूपों में प्रकट होती है। मुख्य रूप से इन घटनाओं का स्वरूप जीवन साथी के द्वारा हिंसा (शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, नशीला पदार्थ के सेवन हेतु मजबूर करना हो सकता है। यौन हिंसा और उत्पीड़न (बलात्कार, जबरन यौन कार्य कराना, अवांछित यौन कार्य करवाना, बाल यौन शोषण, जबरन शादी, सड़क या कार्य स्थलों पर उत्पीड़न करना एवं पीछा करना, साइबर उत्पीड़न, मानव तस्करी, अपहरण, दहेज होने पर पीड़ित महिला को मुफ्त कानूनी सहायता या वकील की सेवाएं चाहिए, वह तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यालय में संपर्क करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के फ्रंट ऑफिस का नंबर 01664-245933 है। महिला एसएचओ धर्मली ने थाने में आई महिलाओं को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

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