केजरीवाल-सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

विजेंद्र गुप्ता का बयान 24 जून को होगा दर्ज

नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता के बयानों को दर्ज करने के लिए 24 जून की तिथि नियत की है।

याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए कहा कि केजरीवाल की हत्या की साज़िश में विजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं। विजेंद्र गुप्ता ने इस बयान पर माफी मांगने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को लीगल नोटिस भी भेजा था। लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर दिया।

पिछले 18 मई को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि “भाजपा मुझे क्यों मरवाना चाहती है? मेरा क़सूर क्या है? मैं देश के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहा हूं। पहली बार देश में स्कूल और अस्पताल की सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है। भाजपा इसको ख़त्म करना चाहती है लेकिन अंतिम सांस तक मैं देश के लिए काम करता रहूंगा।”।

इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि “भाजपा मुख्यमंत्री केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। विजेंद्र गुप्ता के ट्वीट ने साबित किया कि सीएम की डेली सिक्योरिटी की रिपोर्ट रोज़ाना भाजपा के पास पहुंच रही है और भाजपा इसके आधार पर सीएम की हत्या की साज़िश रच रही है। इस साज़िश में विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। इन दोनों के ट्वीट के बाद विजेंद्र गुप्ता ने दोनों को लीगल नोटिस भेजा था।

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