गुरुग्राम में ऑटो चालकों को आदेश…एक सप्ताह के भीतर लगवा लें फेयर मीटर, नहीं तो होगी कार्रवाई
गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी के ऑटो चालकों को एक सप्ताह में फेयर मीटर लगवाने होंगे। जिन ऑटो चालकों ने ये मीटर नहीं लगवाए हैं तो वे जल्दी लगवा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मोटर वाहन नियम-1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेश सोमवार को क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्रों की सीमा में (नगर निगम क्षेत्र तथा 5 किलोमीटर नगर निगम क्षेत्र के बाहर) चलने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों को फेयर मीटर लगवाना अनिवार्य है। ये पंजीकृत ऑटो रिक्शा चालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया ही वसूल कर सकते हैं। प्रथम एक किलोमीटर के लिए (मीटर डाउन होने पर) 12 रुपये प्रति किलोमीटर और उसके बाद 8 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार रात्रि शुल्क रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के बीच किराये का 25 प्रतिशत होगा। प्रतीक्षा शुल्क 30 रुपये प्रति घंटा या उसका भाग (न्यूनतम 15 मिनट के लिए रुकने के लिए) निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पंवार के मुताबिक ऑटो रिक्शा अतिरिक्त सामान के लिए निर्धारित भत्ते से साढ़े सात रुपये अधिक चार्ज कर सकता है। शॉपिंग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नहीं की जाएगी।