बजरी खनन के मामले पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है।अवमानना याचिका बजरी ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने दायर की है। कोर्ट ने अवमानना याचिका को मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 नवंबर को 82 एलओआई होल्डर द्वारा किए जा रहे बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। तब से ही प्रदेश में बजरी खनन पर रोक जारी है। कोर्ट ने यह रोक केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना खनन किए जाने पर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को 82 एलओआई होल्डर द्वारा किए जा रहे बजरी खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। तब से ही प्रदेश में बजरी खनन पर रोक जारी है। कोर्ट ने यह रोक केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना खनन किए जाने पर लगाई थी। 

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