युवती ने किया नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म,10 साल कैद की सजा

रायपुर । हमारे देश में दो युवतियों द्वारा आपस में विवाह कर घर गृहस्थी बसाने की खबरें यदा-कदा अब सुनाई पड़ने लगी है। पर एक युवती द्वारा एक नाबालिग युवती का बलात्कार करने और फिर जुर्म साबित होने पर उसे सजा मिलने की खबर शायद ही सुनने को मिली हो। पर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में  ऐसा हुआ है और सम्भवतः यह देश का पहला मामला है। छत्तीसगढ़ की  एक फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपित युवती को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित होने पर कठोर सजा सुनाई है।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोर्ट  ने एक युवती को रेप  के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। युवती पर नाबालिग किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य  करने का आरोप था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार चली  सुनवाई और तथ्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो गया।विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया  कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने बुधवार को आरोपिता को दोषी पाते हुए खिलाफ धारा 363 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत 10 साल की सजा सुनाई । साथ ही कोर्ट ने 5 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैँ। जानकारी के मुताबिक रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली युवती रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद 3 मई तक नाबालिग को युवती ने दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था। इस दौरान उसके साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किए। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपिता  युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया। बताया गया कि घटना के दिन 28 जून 2018 की दोपहर करीब ढाई बजे किशोरी घर से मौसी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर बाद भी न तो वो अपने मौसी के घर पहुंची न ही घर वापस लौटी। इसके बाद किशोरी के पिता ने गुढ़ियारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद किया। किशोरी के बयान के बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। किशोरी के बयान और अन्य रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित हुआ और एक युवती को दूसरी युवती के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के अपराध में सजा मिली।

Leave a Reply

Your email address will not be published.