वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेप के मामले में फरार चल रहे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले में आज जांच अधिकारी उपस्थित नहीं थे और कोर्ट इस मामले में कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण चाहती थी। इस मामले के जांच अधिकारी मेडिकल लीव पर होने की वजह से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। उसके बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने जांच अधिकारी को एक जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

पिछले 13 जून को सीबीआई ने वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में दीक्षित के खिलाफ देश के कई शहरों में अध्यात्म की शिक्षा के नाम पर महिलाओं व लड़कियों के साथ रेप का आरोप लगाया गया है। आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा है कि दीक्षित के खिलाफ कई पीड़िताएं सामने आई हैं।

सीबीआई की चार्जशीट एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दाखिल की गई है। लड़की ने 1999 में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आश्रम में दीक्षित द्वारा रेप करने संबंधी एफआईआर दर्ज कराई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि पिछले अप्रैल में सीबीआई ने दीक्षित पर पांच लाख रुपये का इनाम का ऐलान किया था। 26 मार्च,2018 को वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ नेपाल में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद पिछले 21 फरवरी को उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 03 जनवरी,2018 को दीक्षित के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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