शादी का झांसा देकर किशोरी के संग दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की कैद

सोनीपत । सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. डीआर चालिया की अदालत ने बिहार की रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माना की सजा अदालत ने दी है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। किशोरी ने मामले को लेकर चडीगढ़ में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। वहां से जांच सोनीपत पुलिस के पास दी गई थी। गौरतलब है कि 8 नवंबर, 2018 को सिटी थाना में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इसमें बिहार की रहने वाली 15 वर्षीय लड़क़ी ने पुलिस को बताया था कि उसकी चार माह पहले सोनीपत के मयूर विहार की गली नंबर 4 में रहने वाले श्याम पासवान से जान पहचान हो गई थी। श्याम ने उसे कहा कि वह दिल्ली आ जाए। दिल्ली पहुंची तो वहां उसे श्याम का दोस्त किशन मिला था। वह तीन दिन तक उसके साथ कमरे में रही थी। बाद में वह उसे सोनीपत श्याम के पास छोडक़र चला गया था। श्याम ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कई दिन के बाद श्याम ने उसे चडीगढ़ अपने भाई नीरज के पास भेज दिया था। वह नीरज के पास जाने के बजाय सेक्टर-17 चंडीगढ़ में पहुंच गई थी। वहां 15 अक्टूबर, 2017 को उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य मिल गए थे। उसकी आपबीती जानने के बाद उसे एक संस्था में भेज दिया था। उसका मेडिकल होने पर दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी। 27 अक्तूबर, 2017 को चंडीगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म किए जाने का केस दर्ज किया था।
वहां पर जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में घटना सोनीपत की होने के चलते जांच सोनीपत सिटी थाना पुलिस के पास आई थी। जिस पर पुलिस ने 8 नवंबर, 2017 को आरोपित श्याम के खिलाफ दुष्कर्म व 4 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए किशोरी को चंडीगढ़ से लेकर आने के बाद उसके कोर्ट में बयान कराए थे और सोनीपत में एक संस्था में भेज दिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एएसआई बलवान सिंह ने आरोपित श्याम को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपित श्याम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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