पंचकूला नगर निगम चुनावों में आरक्षित सीटों पर पुरानी स्थिति बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले का इंडियन नेशनल लोकदल ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष पंचकूला शहरी मनोज अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने लोगों की सहुलियत के मुताबिक वार्डबंदी तथा सीटों का आरक्षण करवा लिया था लेकिन अब अनुसूचित वर्ग को पंचकूला नगर निगम में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा । सरकार का सीटें कम करना संविधान की धारा 234 टी के खिलाफ था ।
उल्लेखनीय है नगर निगम पंचकूला में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 से घटाकर 3 करने के राज्य सरकार के फैसले को अदालत ने रद्द कर दिया है । मनोज अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने गलत आंकडों के आधार पर वार्ड बंदी करवाई थी । साथ ही एक आरक्षित सीट भी घटवाई थी यह एक तरह से इलेक्शन चोरी की कोशिश थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। अब पहले सही जनसंख्या के आधार पर नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा सरकार को अपनी चुनावी रणनीति और डेटा मैनेजमेंट पर दोबारा विचार करना होगा।