Sunday, 18 October 2026
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हरियाणा

मतदाता सूची में नाम जरूर जांचें, 30 अगस्त तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे नागरिक : ए. श्रीनिवास

Updated on Friday, August 14, 2026 20:25 PM IST

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे SIR-2026 के तहत जारी प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को किया जा चुका है और नाम जुड़वाने, संशोधन अथवा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तक 25,315 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। अब तक 27,426 फॉर्म-8 प्राप्त हुए हैं। वहीं किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अब तक 1,078 फॉर्म-7 प्राप्त हुए हैं।


44.88 लाख मामलों में 19.35 लाख नोटिस जारी
मतदाता सूची के सत्यापन और जांच के दौरान पिछली मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने वाले 18,56,138 नो मैपिंग/अनमैप्ड मामले तथा विभिन्न प्रकार की विसंगतियों वाले 26,31,312 मामले सामने आए हैं। इन मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जा रही है।
संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कुल 44,88,795 संबंधित मतदाताओं में से 14 अगस्त 2026 तक 19,35,126 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।


अनमैप्ड मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, विशेष रूप से नो मैपिंग/अनमैप्ड मामलों में संबंधित मतदाता अपने, अपने परिवार, माता-पिता अथवा संबंधित पूर्व अभिलेखों से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे और नियमानुसार मामले का निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनवाई नोटिस प्राप्त होना मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह सत्यापन एवं सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।


ERO/AERO कार्यालय या ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं दावे-आपत्तियां
नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन voters.eci.gov.in के माध्यम से भी किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें। यदि किसी नागरिक को सुनवाई नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करे।
उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET App में ‘बुक अ कॉल’ सुविधा और मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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