अब 31 जनवरी तक भरे जा सकेंगे जीएसटीआर-9: राजस्व सचिव

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की हुई बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फॉर्म भरने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 कर दी गई है। जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 फॉर्म नहीं भरने वालों को जुर्माने से छूट मिलेगी। इसके साथ ही लॉटरी पर एक मार्च, 2020 से 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा औद्योगिक पार्कों की स्थापना में मदद के लिए औद्योगिक भूखंडों के दीर्घकालीन पट्टों पर जीएसटी हटा दिया गया है। 
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में किये गए फैसलों की जानकारी बुधवार देर रात देते हुए संवाददाताओं से कहा कि लॉटरी की नई दर 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी। पांडे ने कहा कि राज्य द्वारा तथा निजी कंपनियों द्वारा संचालित लॉटरियों  पर अब एकसमान दर 28 फीसदी होगी। राजस्‍व सचिव ने कहा कि 1 जनवरी, 2020 से लैंड लीज जीएसटी रेट लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बुने हुए और बिना बुने हुए थैलों पर जीएसटी की दर अब 18 फीसदी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.