अम्रपाली समूह और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने किया दर्ज

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्ज में फंसी रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया  है। इसकी जानकारी मंगलवार को आधिकारियों ने दी।

आम्रपाली ग्रुप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 हजार से ज्यादा मकान खरीदारों को फ्लैट देने में असफल रही है। इसके खिलाफ ईडी के लखनऊ ऑफिस ने नोएडा पुलिस के समक्ष कंपनी के खिलाफ कम से कम 16 प्राथमिकी दर्ज होने का संज्ञान लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। 
अधिकारियों ने बताया कि ईडी आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर्स से पूछताछ करने और जब्त करने योग्य संपित्तयों की पहचान करने पर विचार कर रही है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुनवाई करते हुए घर खरीदारों के पक्ष में फैसला आज फैसला दिया। कोर्ट ने आम्रपाली के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और और रियल एस्टेट कंपनी के अन्य निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए धन शोधन की जांच का निर्देश दिया है। 
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह का रियल एस्टेट नियमन प्राधिकरण (रेरा) के तहत पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पट्टे भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आम्रपाली की संपत्तियों के लिए मिल पट्टे भी रद्द कर दिए। इससे पहले कोर्ट ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को शर्मा और अन्य दो निदेशकों को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी। 

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