जयपुर विस्फोट : चार आतंकवादी दोषी करार, एक बरी

वर्ष 2008 में हुए ऋंखलाबद्ध धमाकों में 72 लोग मारे गए थे

जयपुर । राजधानी जयपुर में 11 साल पहले परकोटे में आठ स्थानों पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पांच आरोपितों में से चार को दोषी ठहराया है। जबकि एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। दोषी आरोपितों को अभी सजा नहीं सुनाई गई है। माना जा रहा है कि गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।जयपुर के स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने बुधवार को जयपुर बम विस्फोट प्रकरण में चार आतंकवादियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। एक आरोपित शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में कुल 13 लोगों को आरोपित किया गया था। तीन अब तक फरार हैं, जबकि तीन हैदराबाद एवं दिल्ली की जेलों में बंद हैं। बाकी दो आरोपित दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।प्रकरण में पांचों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120-बी, 121-ए, 124-ए, और 153-ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं धारा 6 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3,10,12,16(1),18, 20, 38 के साथ ही पीडीपीपी की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए थे।
उल्लेखनीय है कि 13 मई 2008 को शाम 7.20 बजे से शुरू हुए सिलसिलेवार आठ बम धमाकों में 72 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। चांदपोल बाजार में एक बम को धमाके से पहले डिफ्यूज किया गया था। प्रकरण में आरोपित मोहम्मद सैफ पर माणकचौक खंदे में बम रखने, सरवर आजमी पर चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखने, सैफुर्रहमान पर फूल वालों के खंदे में बम रखने, आरोपित सलमान पर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखने तथा शाहबाज हुसैन पर धमाकों की जिम्मेदारी लेने के लिए ई-मेल करने के साथ ही सभी आरोपितों पर षड्यत्र में शामिल होने का आरोप था। 

आठ स्थानों पर हुए थे विस्फोट

पहला- माणक चौक थाने के सामने, दूसरा- चांदपोल हनुमान मंदिर, तीसरा- सांगानेर हनुमान मंदिर, चौथा- नेशनल हैंडलूम (जौहरी बाज़ार), पांचवा- फूल वालों का खंदा (बड़ी चौपड़), छठा- सरगासूली के पास (त्रिपोलिया बाजार), सांतवा- फूल वालों का खंदा (छोटी चौपड़) और आठवां कोतवाली थाने के सामने छोटी चौपड़ पर साइकिल बम से विस्फोट किया गया था।

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