जाट आंदोलन में आगजनी मामले में हुई सुनवाई

पंचकूला । जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी मामले में पंचकूला स्तिथ हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में सभी आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान मामले में 57 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए। 57 आरोपियों पर लगी देशद्रोह और आर्म एक्ट की धारा कोर्ट ने हटाई। इसके अलावा आईपीएस की धारा 120 बी ,148 ,149 ,186, 188 ,307, 395 ,427 ,436, 450 ,151 के तहत चार्ज फ्रेम किए। 4 आरोपी गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाज़िर नहीं हुए। जो चार आरोपी हाजिरी माफी पर रहे उन पर अगली सुनवाई के दौरान चार फ्रेम किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। जाट आंदोलन मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम पर बहस हो चुकी। इस मामले में सभी आरोपियों की हाजिरी लगी। जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। वहीं अब तक इस मामले में लगभग सभी आरोपियों को बेल मिल चुकी है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित निवास स्थान में आगजनी और पारिवारिक सदस्यों को मारने की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं। चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपये के माली नुकसान का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था। इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी। जब आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अर्बन स्टेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया था। बाद में यह मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया था।

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