जिला न्यायालय और लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन को किया जागरूक

भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के परिसर और लघु सचिवालय परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर आमजन को नि:शुल्क कानूनी जागरूकता व राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। सीजेएम कपिल राठी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला न्यायालय और लघु सचिवालय के परिसर में हेल्प डेस्क लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह व मदद देना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करना हैै। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता हैै। इसके फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर-आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। जिला न्यायालय और लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क पर पीएलवी एडवोकेट मनीषा कुमारी, प्रीतम तथा अंतू रानी, रश्मिता पूजा इंसा सक्षम युवाओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा, हालसा, डालसा के द्वारा दी जाने वाली जरूरतमंदों को सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डेस्क पर जागरूकता अभियान के दौरान पीएलवी एडवोकेट मनीषा कुमारी ने राहजनों को बताया कि विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक फ्रंट ऑफिस के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त विधिक सहायता के हकदार व्यक्तियों की श्रेणियों में महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख से कम हो, जो व्यक्ति हिरासत में हो, औद्योगिक कामगार, आपदा के शिकार और मानसिक बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.