बाजार में दुकानदारों व आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए किया जागरूक

जिला नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा है नो यूज सिंगल प्लालिस्ट के प्रति जागरूकता अभियान

भिवानी। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। डीएमसी एवं एडीसी राहुल नरवाल के निर्देशानुसार मंगलवार को नगर परिषद ने सक्षम युवाओं द्वारा शहर में दुकानदारों व आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया।
नगर परिषद के सफाई निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में सक्षम युवा कंचन, सचिन, पूजा, सोमबीर व प्रियंका ने शहर में सराय चौपटा, घंटाघर, बिचला बाजार व जैन चौक क्षेत्र में दुकानदारों व आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की और जुर्माने के बारे में जानकारी दी। जागरूकता अभियान में दुकानदारों व बाजार में आए लोगों को बताया कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है। यदि पर्यावरण प्रदुषित होता है तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अशुद्ध हवा हमारे शरीर में बीमारियों की जड़ है। प्रदुषण इंसान ही बल्कि हर जीव के लिए घातक है। उन्होंने जानकारी दी कि सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़े, आइसक्रीम की छड़े, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, थर्मोकोल में प्लेट, कप, चश्मा, कटलरी या पीवीसी बैनर लगभग 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर के आसपास फिल्म लपेटना या पैक करना, पुर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग आदि का प्रयोग करना शामिल होता है, जो कि नहीं करना चाहिए।
दुकानदारों को जानकारी दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर 250 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपए, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपए, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपए, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपए, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपए तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपए रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

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