विदेश में चल रहे टैक्‍स मामलों में भी ‘विवाद से विश्‍वास’ स्‍कीम का फायदा : आयकर विभाग

नई दिल्‍ली । ‘विवाद से विश्‍वास’ स्‍कीम का फायदा विदेशों में चल रहे विवादों के निपटारे के लिए भी लिया जा सकता है। शनिवार को आयकर विभाग ने बताया कि विदेशों में चल रहे आयकर से जुड़े मामले में भी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत तय टैक्स के भुगतान खत्म किए जा सकते हैं। विदेश में मध्यस्थता किए जाने वाले आयकर मामलों को करदाता के बीच विवादों को निपटाने के लिए प्रस्तावित ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत लिया जाएगा। गौरतलब है क‍ि विभिन्न न्यायाधिकरणों और अदालतों में लंबित टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने हाल में पेश किए गए आम बजट में विवाद से विश्वास की घोषणा की थी। आम बजट 2020-21 में घोषित की गई विवाद से विश्वास योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल से पास हुए बिल को 2 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद से पास कराया जा सकता है।दरअसल स्‍कीम के अंतगर्त ऐसे मामलों में लाभ लेने वाले करदाताओं को विवादित राशि का आधा कर चुकाना होगा। इस योजना को लाने का मकसद 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.8 लाख मामलों का निपटारा करना है और योजना का लाभ 31 मार्च, 2020 तक लिया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.