सीबीआई कोर्ट ने ढाई करोड़ के घोटाले में बैंक प्रबंधक को सुनाई 10 साल की सजा

नई दिल्ली । पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक पूर्व शाखा प्रबंधक को ढाई करोड़ के घोटाला मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 24 लाख का जुर्माना किया है। इसके अलावा इसी मामले के एक अन्य दोषी को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने शाखा प्रबंधक शालिवाहन सालगांवकर, एक निजी वकील और अन्य व्यक्ति के खिलाफ 28 जून,2018 को मुकदमा दर्ज किया था। सालगांवकर वर्ष 2009 से 2017 के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अलग-अलग पांच शाखाओं में क्लर्क, उप प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के पद पर आसीन रहा। इस बीच इसने राकेश जाधव और कुछेक अन्य के साथ मिलकर 02 करोड़ 56 लाख, 15 हजार 998 रुपये का घोटाला किया। ये रुपये सालगांवकर ने अपने बचत खातों में ट्रांसफर की थी।
सीबीआई ने पुणे की विशेष सीबीआई अदालत में जांच के बाद 20 दिसम्बर,2018 को आईपीसी आर/डब्ल्यू 409 की धारा-120बी के तहत और धारा-13(2) आर/डब्ल्यू 13(1) के तहत 5 चार्जशीट पेश की। सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई के विशेष जज ने सालगांवकर और राकेश को दोषी ठहराया। इसके बाद दोषी सालगांवकर को 10 साल सश्रम कैद और राकेश जाधव को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने क्रमश: 24 लाख और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.