सीबीएसई के सैंपल पेपर में गलती सुधारने के लिए दायर याचिका खारिज
बेंच ने याचिकाकर्ता पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए वेबसाइट पर जारी सैंपल पेपर में गलती सुधारने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सैंपल पेपर छात्रों के प्रैक्टिस के लिए होते हैं।
याचिका रविंद्र नाथ दुबे ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अकाउंटिंग की परीक्षा 3 मार्च को होनी है। सीबीएसई ने अकाउंटिंग के लिए जो सैंपल पेपर वेबसाइट पर जारी किया है उसमें कई गलतियां हैं। अगर परीक्षार्थी उन प्रश्नों के गलत उत्तर लिखेंगे तो उनके 7-8 नंबर कट जाएंगे। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपने परीक्षा के प्रश्नपत्र को चुनौती नहीं दी है, बल्कि अपने सैंपल पेपर को चुनौती दी है। सैंपल पेपर छात्रों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।