हाईकोर्ट ने पटना लॉ कॉलेज में शिक्षकों की कमी पर पीयू से मांगा जवाब
पटना । पटना लॉ कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन से 13 मई तक जवाब मांगा है।
जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राधारमण राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने इनसे यह भी बताने को कहा है कि इस कॉलेज में शिक्षकों के कितने स्वीकृत पद हैं। कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी जानकारी देने के लिए कहा है कि इस कॉलेज में कितने अंशकालिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि इस कॉलेज में शिक्षकों की काफी कमी हैं। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वे अधिकतर अंशकालिक शिक्षक हैं। नियमित शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बाधित हो रही है।