मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी ऑडिट के संबंध में की बैठक
जिला सचिवालयों, निगम व पालिका कार्यालयों में होगी जांच
सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में सभी सरकारी भवनों में आग की घटनाओं से बचाव के लिए फायर सेफ्टी नियमों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं।मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तीन माह में सभी भवनों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करें। पिछले 3 महीने में इस विषय पर यह तीसरी समीक्षा बैठक की गई है।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में प्रदेश में संचालित सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स का विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। इसके बाद दूसरे चरण में विश्वविद्यालयों, विशेष तौर पर हॉस्टलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा।कौशल ने कहा कि असमय होने वाली आग की घटनाओं से न केवल सम्पति का नुकसान होता है, बल्कि नागरिकों की जान भी खतरे में आ जाती है इसलिए सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के पूरे इंतजाम होने चाहिए।बैठक में अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, धौज, ईएसआईसी, फरीदाबाद, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा, हिसार, महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मुलाना, अंबाला, एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इसराना, पानीपत और शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, मेवात में फायर सेफ्टी मानदंड पूर्ण हैं और इन्हें एनओसी जारी किया जा चुका है। इनके अलावा, पीजीआईएमएस, रोहतक में ऑपरेशन थियेटर, ट्रॉमा सेंटर, ऑडिटोरियम भवनों में फायर सेफ्टी के लिए एनओसी जारी की जा चुकी है, शेष ब्लॉक के लिए भी जल्द एनओसी जारी कर दी जाएगी।गुरुग्राम के निजी विश्वविद्यालय एसजीटी यूनिवर्सिटी, बुढेडा को भी एनओसी जारी किया जा चुका है। प्रदेश में 13 में से 10 मेडिकल कॉलेज/संस्थान फायर सेफ्टी उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। शेष कॉलेज/संस्थान को फायर सेफ्टी मानदंड पूरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं।