जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा गांव रायपुर में रोड नेटवर्क व एक निर्माणाधीन ढांचे को किया गया ध्वस्त

– कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेना अनिवार्य-प्रियम भारद्वाज

पंचकूला। जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व संपदा के गांव रायपुर में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत काॅलोनी पर कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव रायपुर में रोड नेटवर्क व एक निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त किया गया।
इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमती प्रियम भारद्वाज व नायब तहसीलदार कालका श्री जितेन्द्र गिल बतौर डियूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोउ़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमति प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अनाधिकृत काॅलोनी पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध रूप से निर्माणाधीन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि अनुमति के बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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