ट्रैक्टर में जीपीएस लगा होना अनिवार्य

जींद । हमेटी परिसर में शनिवार को अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण के लिए जिन किसानों के ड्रा निकले हैं, सोमवार से उन किसानों के कागजों की वैरिफिकेशन की जाएगी। वैरिफिकेशन होने के बाद ही अगले 20 दिनों तक ट्रैक्टर या दूसरे कृषि उपकरण खरीदने होंगे। किसानों को ड्रा में निकले ट्रैक्टर में जीपीएस लगा होना अनिवार्य है। जिला कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) जगदीश मलिक ने बताया कि ड्रा सिस्टम के जरिए जिन भी भाग्यशाली किसानों को कृषि उपकरण मिले हैं, उन किसानों के कागजों की वैरिफिकेशन की जाएगी। एक सप्ताह तक यह जांच का काम पूरा होगा। उसके बाद सबसिडी इलीजिब्लिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद अगले 20 दिनों तक किसान ट्रैक्टर, रिपर, बाइंडर समेत जो भी उपकरण अनुदान पर विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, वह उपकरण किसान खरीद सकेंगे। डाॅ. जगदीश मलिक ने बताया कि कृषि उपकरणों में ट्रैक्टर आदि खरीदने पर उसमें जीपीएस लगा होना अनिवार्य है। इसलिए जिस भी कंपनी से ट्रैक्टर खरीदा जाए, किसान द्वारा उस ट्रैक्टर पर जीपीएस लगा होना सुनिश्चित किया जाए। इससे विभागीय टीम चैक भी करेगी और उसे पता भी चलेगा कि किस समय कहां पर ट्रैक्टर आदि को चलाया जा रहा है। 

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