कर्नाटक के डीजीपी और आईजी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा राज्य के डीजीपी और आईजी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह निर्णय कर्नाटक सरकार की एक याचिका पर किया है। गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन किया। मेहता ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है जो अमान्य है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट रद्द करे। कर्नाटक में डीएसपी का सर्विस केस था, जिसमें हाई कोर्ट ने डीजीपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन डीजीपी ने खुद हाई कोर्ट न जाकर अपने जूनियर पुलिस अधिकारी को कोर्ट भेज दिया। इससे नाराज़ हाई कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

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